दुकानदारों को "नो मास्क नो सर्विस" नियम का पालन करना होगा, नियम का पालन न करने पर होगी कार्यवाही।


उज्जैन।

1 जून से उज्जैन जिला कई शर्तो के साथ अनलॉक होगा। 
उज्जैन जिले में प्रति रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा
 सम्पूर्ण उज्जैन जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू लागू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 8 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक प्रभावशील रहेगी  साथ ही सम्पूर्ण जिले में प्रतिदिवस रात्रि 8 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। अनुमति गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर छह से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

लोकल स्थानीय फुटकर सब्जी फल मंडी एवं हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे

उज्जैन जिले में लोक स्थानीय फुटकर सब्जी-फल मंडी एवं हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। 
जिले के समस्त दुकानदार दुकानों के सामने गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।

 ‘नो मास्क नो सर्विस’
दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि वे ‘नो मास्क नो सर्विस’ के सिद्धान्त का पालन करें अर्थात जिस ग्राहक ने फेस पर मास्क नहीं पहन रखा है, उसको दुकानदार कोई सामान विक्रय नहीं करेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेगा। यदि कोई दुकानदार ‘नो मास्क नो सर्विस’ प्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है तो दुकान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।